डिस्पोजल प्लास्टिक के ज़खीरे पर कार्यवाही करके किया लाखों रुपये का 44 किवंटल से अधिक माल बरामद, नवनिर्मित गोदाम की वैधता की हो रही है जांच

 

दिनांक 29.09.2022 को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कमेटी चौक पलवल में भूपेंद्र पुत्र लखनलाल द्वारा डिस्पोजल प्लास्टिक सामग्री बेचने की दुकान की हुई है। जहाँ पर सरकार द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक बेची जा रही है, जिनके द्वारा ऐसा करके सरकार के आदेशों की अवहेलना की जा रही हैं। चेकिंग की जाए तो भारी मात्रा में स्टॉक मिल सकता है।
इस सूचना के आधार पर श्री जगदीश निरीक्षक मुख्यमंत्री उड़न दस्ता फरीदाबाद द्वारा श्री संदीप सैनेटरी निरीक्षक, दरिया सिंह कार्यालय सहायक व स्थानीय पुलिस के साथ उपरोक्त स्थान का लगभग 4 PM औचक निरीक्षण किया गया जो करीब 11 घण्टे, 3.15 AM तक चला। दुकान पर गौरव पुत्र भूपेंद्र हाजिर मिला, निरीक्षण के दौरान दुकान में करीब 102 किलोग्राम डिस्पोजल प्लास्टिक रखी हुई मिली, जिसे सैनिटरी निरीक्षक द्वारा अपने कब्जे में लिया गया। इसी दौरान ज्ञात हुआ कि इन्होंने अपना गोदाम गांधी आश्रम के सामने भूपेंद्र लखनलाल के नाम से बनाया हुआ है। जहाँ पर काफी मात्रा के स्टॉक रखा हुआ है। दुकान पर हाजिर गौरव को गोदाम चेक़ करवाने के लिए साथ चलने बारे कहा, लेकिन उसने विरोध करना सुरु कर दिया व कुछ लोग भी इकठ्ठा हो गए।
जिस पर जिला उपायुक्त पलवल से सर्च वारंट जारी करवाने उपरांत भूपेंद्र फर्म मालिक की हाजरी में अलावलपुर चौक के पास गांधी आश्रम के सामने बने गोदाम को चैक किया गया। गोदाम में बड़े बड़े बॉक्स में डिस्पोजल प्लास्टिक सामग्री ग्लास, प्लेट कन्टेनर इत्यादि रखे मिले। जिन्हें सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया है, जिनका वजन करने पर करीब 4321 किलोग्राम पाया गया। सैनेटरी निरीक्षक द्वारा त्रुटिकर्ता का 25 हजार रुपये का चालान किया गया।
इस दौरान गोदाम के लगे बिनली मीटर की पड़ताल के लिए बिजली विभाग की टीम मौके पर बुलाई गई व जिन्होंने बतलाया कि इस स्थान पर घरेलू बिजली कनेक्शन लेकर व्यवसायिक उपयोग में लाया जा रहा है व करीब 700 किलोवाट ओवरलोड बिजली चोरी पाये जाने पर LL1 फार्म भरा गया, नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
उक्त फर्म द्वारा GST चोरी के शक में पडताल करने के लिए श्री रणधीर AETO पलवल व बनाये गए गोदाम के नक्शा बारे अनुमति के लिए सुनील पटवारी नगर परिषद पलवल मौका पर हाजिर आये, जिन्होंने बतलाया कि कार्यालय रिकार्ड की पड़ताल उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।